Sushil Kumar की जमानत सुप्रीम कोर्ट से रद्द, एक हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश

Chandan Das
Shushil Kumar

Sushil Kumar: हत्या के मामले में सुशील कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उनकी जमानत रद्द कर दी। इसके साथ ही, दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान को एक हफ़्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। गौरतलब है कि जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में वह लगभग साढ़े तीन साल जेल में रहे थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले मार्च में उन्हें ज़मानत दी थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने वह ज़मानत रद्द कर दी है।

क्या है पूरा मामला?

संयोग से सुशील ने 4 मई 2021 को दिल्ली के छत्रशाल स्टेडियम में पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन पहलवान सागर की हत्या कर दी थी। उस घटना का वीडियो वायरल हो गया था। घटना में शामिल अन्य आरोपियों के अनुसार, स्टार पहलवान की बातों के कारण सागर की पिटाई की गई थी। फिर से, जाँचकर्ताओं द्वारा पूछताछ के दौरान, सुशील ने कहा कि वह सागर को सबक सिखाना चाहता था। इसलिए उसे पीटने की योजना बनाई गई थी। लेकिन वह उसे कभी मारना नहीं चाहता था।

अब तक की कानूनी कार्रवाई

भारत के इतिहास के सबसे सफल एथलीटों में से एक हत्या के बाद से फरार है। लेकिन कोई आखिरी रास्ता नहीं था। कुछ ही दिनों में दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सुशील को अस्थायी रूप से पुलिस हिरासत में रखा गया, लेकिन बाद में अदालत ने उसे जेल भेजने का आदेश दिया। अक्टूबर 2022 में सुशील पर हत्या के एक मामले में आरोप तय किए गए। इस मामले की चार्जशीट में सुशील समेत कुल 17 लोगों के नाम थे। मृतक पहलवान का परिवार चाहता था कि सुशील को तुरंत फांसी दी जाए। तब से सुशील लगभग साढ़े तीन साल जेल में बिता चुके हैं। लेकिन पिछले मार्च में उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने 50,000 रुपये के मुचलके पर ज़मानत दे दी थी। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उस ज़मानत को रद्द कर दिया।

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