Tahawwur Rana custody: दिल्ली की एक अदालत ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत की अवधि 13 अगस्त तक बढ़ा दी है। ये घटनाक्रम राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा राणा के खिलाफ एक पूरक आरोप-पत्र दाखिल करने के बाद सामने आया है।मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत अब 13 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।राणा के खिलाफ एक आरोप पत्र भी दाखिल किया गया है।
राणा के खिलाफ ये दूसरी चार्जशीट
आपको बतादें कि इससे पहले राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई था। राणा के खिलाफ ये दूसरी चार्जशीट है। इससे पहले 2011 में पहली चार्जशीट दायर की गई थी। इसमें NIA ने राणा को डेविड हेडली और अन्य आतंकवादियों के साथ 26/11 हमले का साजिशकर्ता बताया था।
क्या है इस आरोप पत्र में?
इस आरोपपत्र में राणा का गिरफ्तारी ज्ञापन, जब्ती ज्ञापन और कुछ अन्य दस्तावेज भी शामिल हैं। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय में चार अप्रैल को भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ राणा की पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने के बाद उसे भारत लाया गया था।
इस हफ्ते की शुरूआत में तहव्वुर राणा ने मुंबई अपराध शाखा के सामने कुछ अहम खुलासे किए थे।उसने कहा कि वह,पाकिस्तानी सेना का एक भरोसेमंद एजेंट था और 2008 के हमलों के दौरान मुंबई में मौजूद था।न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर राणा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह के समक्ष पेश किया गया।
गौरतलब है कि,26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने समुद्री मार्ग से मुंबई में घुसने के बाद एक रेलवे स्टेशन, दो आलीशान होटलों और एक यहूदी केंद्र पर हमला किया था। करीब 60 घंटे तक चले इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे।
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