UIDAI: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने मृत व्यक्तियों के आधार नंबरों को निष्क्रिय करके आधार डेटाबेस को सटीक और विश्वसनीय बनाए रखने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं।इसके लिए यूआईडीएआई ने आधार कार्ड निष्क्रिय करने के संबंध में एक करोड़ 55 लाख मृतकों का पता लगाने के लिए भारत के महापंजीयक के साथ सहयोग किया है।
नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) ने UIDAI को उपलब्ध कराया डेटा
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि,भारत के महापंजीयक ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) का उपयोग करके 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लगभग एक करोड़ 55 लाख लोगों के मृत्यु रिकॉर्ड यूआईडीएआई को उपलब्ध कराए हैं।समुचित सत्यापन के बाद करीब एक करोड़ 17 लाख आधार नंबर निष्क्रिय कर दिए गए हैं।
1 करोड़ 17 लाख आधार नंबर हुए निष्क्रिय
यूआईडीएआई ने एक बयान में बताया कि,गैर-सीआरएस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी ऐसी ही प्रक्रिया चल रही है।अब तक लगभग 6 लाख 77 हजार मृत्यु रिकॉर्ड प्राप्त हो चुके हैं और उनके आधार नम्बर निष्क्रिय करने का कार्य प्रगति पर है।यूआईडीएआई ने पिछले महीने मायआधार पोर्टल पर एक नई सेवा ‘परिवार के मृतक सदस्य की सूचना’ भी शुरू की है।
माय आधार पोर्टल पर दी जा सकती है सूचना
मंत्रालय ने कहा कि,इस पोर्टल से लोग अपने परिवार के सदस्यों की मृत्यु के बारे में सूचना दे सकते हैं।UIDAI ने यह रिकॉर्ड भारत के रजिस्ट्रार जनरल यानी Registrar General of India (RGI) से प्राप्त किए,जिन्होंने देश के 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से Civil Registration System (CRS) के जरिए मौत के रजिस्टर्ड डेटा को साझा किया था।
1 करोड़ से अधिक आधार नंबर किए गए निष्क्रिय
अब तक 1.55 करोड़ रिकॉर्ड UIDAI को सौंपे गए,जिनमें सत्यापन के बाद 1.17 करोड़ आधार नंबरों को बंद कर दिया गया है।सरकारी बयान में यह स्पष्ट किया गया कि,आधार नंबर कभी दोबारा किसी और को आवंटित नहीं किया जाता लेकिन यदि किसी मृतक का आधार सक्रिय रह जाता है तो उसके नाम पर बैंकिंग फ्रॉड,सरकारी योजनाओं में धोखाधड़ी और पहचान की चोरी जैसी गंभीर घटनाएं हो सकती हैं इसीलिए यह जरूरी है कि,मौत के बाद संबंधित व्यक्ति का आधार नंबर उचित सत्यापन के बाद निष्क्रिय कर दिया जाए।
अब परिजनों को भी निभानी होगी जिम्मेदारी
UIDAI ने सिर्फ डेटा जुटाने का काम नहीं किया है बल्कि उन्होंने 9 जून 2025 को myAadhaar पोर्टल पर ‘परिवार के सदस्य की मृत्यु की सूचना’ नाम से एक नई सेवा भी शुरू की है।इस सेवा के तहत अब परिवार के सदस्य खुद ही पोर्टल पर जाकर मृतक के आधार को डिएक्टिवेट कराने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।पोर्टल का फिलहाल इस्तेमाल उन्हीं 24 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में किया जा सकता है जो CRS सिस्टम से जुड़े हुए हैं।
पोर्टल पर परिवार के सदस्य को खुद का आधार नंबर ऑथेंटिकेट करना होता है, और फिर मृतक व्यक्ति का आधार नंबर,मृत्यु प्रमाणपत्र संख्या और अन्य जरूरी विवरण भरने होते हैं।इसके बाद UIDAI द्वारा जांच और सत्यापन किया जाता है और आधार को निष्क्रिय करने की कार्रवाई होती है।
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