Umar Ansari News:सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता और विधायक अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को मंजूरी दे दी है, जिससे अब उमर अंसारी की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।जस्टिस डॉ. गौतम चौधरी की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। उमर अंसारी की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अदालत में पक्ष रखा और विस्तार से जमानत की पैरवी की। इससे पहले, गाजीपुर की एडीजे प्रथम कोर्ट ने 21 अगस्त को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।
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क्या है पूरा मामला?
यह मामला मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी की एक करीब 10 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, जो बल्लभ देवढी दास मोहल्ला (सदर कोतवाली क्षेत्र) में स्थित है। इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्क किया गया था।आरोप है कि उमर अंसारी ने इस जब्त की गई प्रॉपर्टी को कोर्ट से रिलीज कराने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया। अभियोजन पक्ष का कहना है कि उमर अंसारी ने अपनी मां अफशां अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर वकालतनामा दाखिल किया, जबकि उनकी मां उस वक्त फरार थीं।गौरतलब है कि अफशां अंसारी पर पहले से ही ₹50,000 का इनाम घोषित है और उनकी तलाश जारी है।
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कैसे हुई गिरफ्तारी?
4 अगस्त 2025 को लखनऊ के दारूलशफा स्थित विधायक निवास से उमर अंसारी को गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई थी, जिसे थानाध्यक्ष द्वारा दर्ज कराया गया था।इस केस में उमर अंसारी के खिलाफ फर्जी दस्तावेज पेश करने, अदालत को गुमराह करने और न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के आरोप लगाए गए हैं।
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अब आगे क्या?
अब जब इलाहाबाद हाईकोर्ट से उमर अंसारी को जमानत मिल गई है, तो उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा। हालांकि, इस मामले की अदालती प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और आगे की सुनवाई में इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि दस्तावेजों की फर्जीवाड़े में उनकी भूमिका कितनी गंभीर थी।
