Uniform Civil Code: Uttarakhand में आज से लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC),यूसीसी लागू करने वाला होगा देश का पहला राज्य

Mona Jha
यूसीसी लागू होने के साथ ही कई नियमों में होगा बदलाव
यूसीसी लागू होने के साथ ही कई नियमों में होगा बदलाव

Uniform Civil Code: 27 जनवरी को उत्तराखंड इतिहास में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रहा है उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू होने जा रहा है।उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी लागू होने पर राज्य में यूसीसी पोर्टल का भी अनावरण करेंगे।।उत्तराखंड आजादी के बाद Uniform Civil Code को लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा जो ना सिर्फ उत्तराखंड में लागू होगा बल्कि उत्तराखंड से बाहर रहे यहां के लोगों पर भी यूसीसी लागू होगा।

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उत्तराखंड में आज से लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के साथ ही राज्य में कई सारे परिवर्तन होंगे समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद उत्तराखंड में शादी,तलाक और लिव इन में रहने वाले लोगों के लिए नियमों में बदलाव होगा।उत्तराखंड में अब हर धर्म के लोगों पर यह कानून समान रुप से लागू होगा इससे पहले अलग-अलग धर्म में शादी-विवाह और तलाक के लिए धर्म के अनुसार पर्सनल लॉ के नियम लागू होते थे।

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यूसीसी लागू होने के साथ ही कई नियमों में होगा बदलाव

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यूसीसी लागू किए जाने को लेकर कहा कि,उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की सारी तैयारियां कर ली गई हैं प्रदेश में अब जाति-धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।यूसीसी लागू होने के साथ ही राज्य में हलाला से लेकर बहुविवाह जैसी कुरीतियां भी समाज में पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी।राज्य में जो लोग लिव इन में रह रहे हैं उनको भी अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा इसके बाद जब लिव इन से अलग होंगे उसकी भी जानकारी देनी होगी।

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लिव इन में रहने वालों को देनी होगी जानकारी

यूसीसी के लागू होने के साथ ही तलाक और विरासत के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी।यूसीसी लागू होने पर उत्तराधिकारी होने के लिए गवाह की जरुरत होगी वहीं तलाक के लिए भी कोर्ट की मंजूरी जरुरी होगी।शादी का रिश्ता टूटने पर 60 दिनों के भीतर पोर्टल पर सूचना देनी होगी इसके साथ ही मुस्लिम धर्म में भी अब लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम आयु हिंदू धर्म के अनुसार समान होगी।लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष होगी।

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विशेषज्ञ समिति ने तैयार किया यूसीसी का ड्राफ्ट

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।कमेटी की अध्यक्ष सुप्रीमकोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकास देसाई थीं।इसके अलावा कमेटी में अन्य चार सदस्य दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली,उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और टैक्स पेयर एसोसिएशन के मनु गौड़ और शिक्षाविद सुरेखा डंगवाल शामिल थी।

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