UP Cabinet Decision:उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देते हुए भवन निर्माण और मरम्मत के लिए मिलने वाली अग्रिम राशि में बढ़ोतरी कर दी है। अब राज्य कर्मियों को आवास निर्माण के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये तक का कर्ज मिल सकेगा, जबकि पहले यह सीमा सिर्फ 7.5 लाख रुपये थी। इसके साथ ही भवन की मरम्मत के लिए मिलने वाली राशि को 1.80 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।
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ब्याज दर घटाकर 7.5 प्रतिशत की गई
राज्य सरकार ने न केवल अग्रिम की सीमा बढ़ाई है बल्कि ब्याज दर को भी कम कर दिया है। पहले आवास निर्माण व मरम्मत कर्ज पर 9 प्रतिशत ब्याज लिया जाता था। अब यह दर 7.5 प्रतिशत पर फिक्स कर दी गई है। पहले यदि कर्मचारी समय पर किस्तों का भुगतान करता था तो उसे 2.5 प्रतिशत की छूट मिलती थी, लेकिन अब सभी को सीधी 7.5 प्रतिशत की स्थायी दर पर कर्ज मिलेगा। इससे राज्य कर्मियों को सीधे-सीधे आर्थिक लाभ होगा।
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राज्य कर्मियों को केंद्र कर्मियों के बराबर सुविधा
राज्य सरकार के इस फैसले से अब उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को आवास निर्माण और मरम्मत में आर्थिक मदद मिल सकेगी।नई व्यवस्था के अनुसार, कर्मचारी 34 माह के मूल वेतन तक की राशि ले सकेंगे, बशर्ते कि यह राशि 25 लाख रुपये से अधिक न हो। इससे मध्यमवर्गीय कर्मचारियों को घर बनाने के लिए बैंक कर्ज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
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पुरानी व्यवस्था से कई गुना बेहतर
अब तक राज्य सरकार के कर्मचारियों को भवन निर्माण के लिए अधिकतम 7.5 लाख रुपये और मरम्मत के लिए केवल 1.80 लाख रुपये का ही प्रावधान था, जो मौजूदा समय में पर्याप्त नहीं था। बढ़ती महंगाई और निर्माण सामग्री की लागत के मद्देनजर यह नई व्यवस्था कहीं अधिक यथार्थवादी और लाभकारी मानी जा रही है।
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सरकारी संघों ने जताया आभार
इस फैसले का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष अर्जुन देव भारती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है और इससे उनमें नई ऊर्जा का संचार होगा।