UP News: योगी सरकार ने प्रदेश के नागरिकों के लिए दो बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनसे सरकारी राजस्व में सुधार होगा और बुजुर्गों का जीवन आसान बनेगा। कैबिनेट की बैठक में लिए गए इन फैसलों से रेंट एग्रीमेंट के पंजीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा और वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो जाएगी।
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90% की भारी छूट
राज्य सरकार ने किरायानामा (Rent Agreement) और पट्टा समझौता (Lease Agreement) के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। अब 10 वर्ष तक की अवधि वाले रेंट और लीस एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन शुल्क में 90 प्रतिशत तक की बड़ी कमी की गई है।
छूट का उद्देश्य और प्रभाव
यह फैसला मुख्य रूप से उन अवैध तरीकों पर रोक लगाने के लिए लिया गया है, जिनमें लोग महज ₹10 से ₹100 के स्टांप पेपर पर 11 महीने के लिए किराया समझौता कर लेते थे। इस तरह के अनियमित समझौतों से सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान होता था। 90% की भारी छूट मिलने से मकान मालिक और किराएदार आधिकारिक तौर पर एग्रीमेंट रजिस्टर कराने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे पंजीकरण में पारदर्शिता आएगी और सरकारी खजाना मजबूत होगा।
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वृद्धा पेंशन के लिए अब नहीं करना होगा आवेदन
योगी सरकार ने बुजुर्गों के सम्मान और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए वृद्धावस्था पेंशन योजना में एक क्रांतिकारी बदलाव किया है। अब 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को अलग से पेंशन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
स्वचालित पेंशन वितरण
नए नियम के अनुसार, जैसे ही कोई नागरिक 60 वर्ष का होगा, पेंशन की राशि स्वचालित रूप से (Automatically) सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। यह सुविधा उन लोगों को ही मिलेगी जो स्वेच्छा से इसके लिए अपनी सहमति (Consent) देंगे।
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