UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य के लाखों निर्माण श्रमिकों के हित में एक अहम फैसला लिया है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से संचालित कन्या विवाह सहायता योजना में अब बड़ी बढ़ोतरी की गई है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है।
UP News: योगी सरकार ने धान किसानों को दी राहत, मोटे धान के रिकवरी पर एक प्रतिशत की छूट लागू
विवाह सहायता राशि में हुआ बड़ा इजाफा
सरकार ने योजना के तहत सामान्य विवाह के लिए दी जाने वाली राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 65,000 रुपये कर दिया है। इसके अलावा अंतर्जातीय विवाह पर 75,000 रुपये और सामूहिक विवाह के लिए 85,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। प्रत्येक विवाह आयोजन के लिए अतिरिक्त 15,000 रुपये की राशि भी प्रदान की जाएगी।
अब कुल सहायता राशि 1 लाख रुपये तक पहुंचेगी
नई घोषणा के अनुसार अब सामान्य विवाह के लिए कुल सहायता राशि 80,000 रुपये, अंतर्जातीय विवाह के लिए 90,000 रुपये और सामूहिक विवाह के लिए 1,00,000 रुपये तक पहुंच गई है। यह योजना प्रदेश के लगभग 1.88 करोड़ पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखती है।
UP News: डीएसपी की 100 करोड़ की काली कमाई! SIT जांच में चौंकाने वाला खुलासा
ऑनलाइन पंजीकरण से मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। श्रमिक की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए। पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल [upbocw.in](http://upbocw.in) पर आवेदन करना होगा, जिसमें आधार कार्ड, श्रमिक कार्ड और विवाह प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे। पंजीकरण शुल्क और वार्षिक अंशदान के रूप में 20-20 रुपये का भुगतान करना होगा।
अन्य योजनाओं से भी मिल रही है मदद
कन्या विवाह योजना के अलावा बोर्ड अन्य योजनाओं के तहत भी निर्माण श्रमिकों को सहायता प्रदान करता है। दुर्घटना मृत्यु पर 5 लाख रुपये, चिकित्सा सहायता पर 2 लाख रुपये और शिक्षा सहायता पर 25,000 रुपये तक की मदद दी जाती है। पिछले पांच वर्षों में 2 लाख से अधिक श्रमिक परिवारों को विवाह सहायता दी गई है। इस बार की बढ़ोतरी से अगले वित्तीय वर्ष में 50,000 से अधिक लाभार्थियों को सहायता मिलने की उम्मीद है।
