UPI New Rules from September 15: यूपीआई (UPI) का उपयोग करने वाले लाखों यूज़र्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। 15 सितंबर 2025 से यूपीआई लेनदेन से जुड़े नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिनके तहत अब कई कैटेगरीज में एक दिन में अधिकतम 10 लाख रुपये तक का भुगतान किया जा सकेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने इन बदलावों की घोषणा करते हुए कहा है कि यह कदम उच्च-मूल्य वाले लेनदेन को और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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जानें नए नियम

अब तक यूपीआई के जरिए एक दिन में अधिकतम 2 लाख रुपये तक का भुगतान किया जा सकता था, लेकिन नए नियमों के तहत बीमा प्रीमियम, म्यूचुअल फंड, लोन ईएमआई, ट्रैवल बुकिंग, रियल एस्टेट लेनदेन जैसे खर्चों में अब 10 लाख रुपये तक की सीमा तय की गई है। यह सीमा पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन पर लागू होगी, यानी जब आप किसी कंपनी या व्यापारी को भुगतान करेंगे।
किन कैटेगरीज में बदली गई लिमिट?
NPCI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कई क्षेत्रों में लिमिट बढ़ा दी गई है—
बीमा प्रीमियम और कैपिटल मार्केट निवेश
पहले सीमा 2 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।
ज्वेलरी खरीदारी
पहले लिमिट 1 लाख रुपये थी, जिसे अब 2 लाख रुपये तक किया गया है। साथ ही, अधिकतम सीमा 6 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के लिए ऑनबोर्डिंग
अब यहां पर 5 लाख रुपये तक का लेनदेन संभव होगा।
फॉरेक्स (विदेशी मुद्रा) भुगतान
BBPS (Bharat Bill Payment System) के माध्यम से अब 5 लाख रुपये तक का भुगतान किया जा सकेगा।
पर्सन-टू-पर्सन पेमेंट में कोई बदलाव नहीं
NPCI ने साफ किया है कि ये सभी बदलाव केवल व्यापारिक (merchant) भुगतान पर लागू होंगे। अगर आप किसी व्यक्ति को सीधे यूपीआई से पैसे भेजते हैं, तो 1 लाख रुपये प्रति दिन की पुरानी लिमिट ही लागू रहेगी। अलग-अलग बैंक अपनी सुरक्षा नीति के अनुसार इससे कम लिमिट भी तय कर सकते हैं।
किसे मिलेगा इन बदलावों से फायदा?
इन बदलावों का सीधा लाभ उन उपभोक्ताओं को होगा जो, बीमा प्रीमियम या म्यूचुअल फंड में बड़ा निवेश करते हैं। लोन की बड़ी किस्त भरते हैं, रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में डिजिटल पेमेंट करना चाहते हैं या फिर ट्रैवल बुकिंग जैसे उच्च-मूल्य वाले ट्रांजैक्शन करते हैं। अब उन्हें RTGS या NEFT जैसे अन्य माध्यमों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वे UPI के माध्यम से भी सहज रूप से भुगतान कर सकेंगे।

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