Waqf Amendment Bill:लोकसभा ने वक्फ विधेयक को दी मंजूरी, आज राज्यसभा में होगा पेश

Mona Jha
Waqf Amendment Bill
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Waqf Amendment Bill LIVE: बुधवार को देर रात लोकसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को बहुमत से मंजूरी दे दी। इस विधेयक पर 12 घंटे से अधिक समय तक चली गरमागरम बहस में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। अंततः निचले सदन ने विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोटों से इसे पारित कर दिया। इस दौरान सदन आधी रात के बाद भी अपनी कार्यवाही जारी रखे हुए था, जिससे यह साबित होता है कि इस बिल को लेकर संसद में गहरी जिज्ञासा और विवाद था।

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विपक्ष की आपत्तियां और सरकार का स्पष्टिकरण

विपक्ष ने वक्फ संशोधन विधेयक को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताया और कई सवाल उठाए, जिनका सरकार ने जवाब दिया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजीजू ने इस विधेयक को असंवैधानिक कहने की आलोचना की और कहा कि वक्फ संपत्ति से संबंधित कानून दशकों से अस्तित्व में है, और इसे अदालतों ने कभी भी असंवैधानिक नहीं ठहराया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत दुनिया में अल्पसंख्यकों के लिए सबसे सुरक्षित देश है, और यह विधेयक मुस्लिमों के धार्मिक अधिकारों पर कोई आक्रमण नहीं करेगा।

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असदुद्दीन ओवैसी का विरोध

एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस विधेयक को मुसलमानों पर हमला बताते हुए विधेयक की प्रति को फाड़ दिया। उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि यह बिल मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा। ओवैसी ने इसे मस्जिदों और दरगाहों के प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप का प्रयास बताया।

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विधेयक का उद्देश्य

सरकार ने इस विधेयक को मस्जिदों और दरगाहों की संपत्तियों के नियमन और प्रबंधन के लिए लाया है, न कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए। सरकार ने मुस्लिम समुदाय को यह आश्वासन दिया कि इस बिल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करना है, ताकि इन संपत्तियों का उचित उपयोग हो सके और इनसे संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सके।

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विधेयक का प्रभावी दिन

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को पारित करने के बाद, यह कानून अधिसूचना जारी होने के दिन से ही प्रभावी होगा। सरकार ने कहा कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए जरूरी था, ताकि कोई भी इन संपत्तियों का गलत इस्तेमाल न कर सके।

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राज्यसभा में पेश होगा विधेयक

लोकसभा से पारित होने के बाद यह विधेयक अब राज्यसभा में पेश होगा, जहां इसे भी पारित करने के लिए बहस की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि राज्यसभा में भी यह विधेयक आसानी से पारित हो जाएगा, ताकि यह कानून जल्द से जल्द लागू हो सके।

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