waqf amendment 2025: वक्फ संशोधन बिल पर संसद में आज विपक्ष और सरकार पक्ष के बीच जोरदार हंगामा देखने को मिला एनडीए सरकार जहां एक तरफ वक्फ बिल में संशोधन को मुसलमानों के हित में उठाया गया कदम बता रही है तो वहीं विपक्ष का कहना है कि,वक्फ बिल में संशोधन संविधान के खिलाफ है जो पूरी तरह से अंसवैधानिक है।सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लोकसभा में वक्फ बिल पर हुई 8 घंटे की चर्चा के दौरान कई बिंदु सामने आए जिसे वक्फ बिल में संशोधन के लिए जरुरी समझा गया।वक्फ संशोधन बिल पर बारी-बारी से विपक्ष और सरकार की ओर से सांसदों ने अपनी राय रखी इस दौरान कई मौकों पर सदन में हंगामा भी देखने को मिला।
Read More: MP News: लोको पायलट की पत्नी की बर्बरता! पति पर बरसाए लात-घूंसे…अब पीड़ित ने SP से लगाई मदद की गुहार
किरेन रिजिजू ने पेश किया वक्फ (संशोधन) विधेयक

लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया इस दौरान उन्होंने कहा कि,साल 2013 के बाद हमने वक्फ प्रावधानों में वक्फ उपयोगकर्ता के लिए कुछ बदलाव किए और कुछ लोगों ने चिंता जताई है।उनका कहना है कि,वक्फ उपयोगकर्ता प्रावधान हटाने के बाद सरकार मस्जिदों, दरगाहों और मुसलमानों की संपत्तियों को जब्त कर लेगी। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं हम सभी अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, लेकिन हम सभी भारतीय हैं।अधिकार राज्य सरकारों को दिए गए हैं और वक्फ उपयोगकर्ता प्रावधान हटाने के बाद भी हमने इन संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की है।
जेपीसी की कई सिफारिशें शामिल

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा,हमने जो वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया है,उसमें जेपीसी की कई सिफारिशें शामिल हैं, जिन्हें हमने स्वीकार कर लिया है और इस विधेयक में शामिल कर लिया है।किसी का भी यह कहना गलत है कि,जेपीसी की सिफारिशें इस विधेयक में शामिल नहीं की गई हैं।विधेयक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू नई संरचित प्रणाली है।वक्फ विधेयक का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तीकरण,दक्षता और विकास (यूएमईईडी) विधेयक कर दिया गया है इससे लोगों में उम्मीद की भावना जगेगी।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बिल के विराध में क्या बोले ?
लोकसभा में वक्फ संशोसधन बिल के विरोध पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा,”WAMSI पोर्टल का बार-बार जिक्र हो रहा था…10 साल बहुत लंबा समय होता है। आप 10 साल में सभी संपत्तियों का पंजीकरण नहीं कर सके…आप 10 साल में यह काम नहीं कर सके लेकिन अब आप कहते हैं कि संपत्तियों का पंजीकरण 6 महीने के भीतर करना होगा और अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो वे संपत्तियां अब वक्फ की नहीं रहेंगी। पंजीकरण कौन करेगा? आपके अधिकारी। जब यह 10 साल में नहीं हो सका तो 6 महीने में कैसे होगा? यह एक संविधान विरोधी विधेयक है।
‘सौगात-ए-मोदी में ईद की सेवइयां नहीं चाहिये’

लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद नें सौगात-ए-मोदी में मांग लिया ये बिल, कहा: अभी हमें सौगात-ए-मोदी मिली… हमें सौगात-ए-मोदी में ईद की सेवइयां नहीं चाहिये, हमें सौगात-ए-मोदी में शिक्षा दे दीजिये, हमें सौगात-ए-मोदी में रोज़गार दे दीजिये… ये जो गोलियां छातियों पर लगती हैं, ये मारना बंद करा दीजिये, हमें सौगात-ए-मोदी में ये कानून देने का काम कर लीजिये.
Read More: Waqf Bill: ‘तू हिंदू बनेगा, न मुसलमान बनेगा…’ वक्फ संशोधन बिल पर TMC सांसद ये क्या बोल गए?