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Patna News: खान सर को मिलेगी राहत या बढ़ेंगी मुश्किलें? आज कोर्ट में अहम सुनवाई

पटना कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना कोर्ट में सुनवाई होगी, वहीं उनके दो सुरक्षाकर्मियों की नियमित जमानत याचिका पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

Patna News

Wrriten By :

Nivedita Kasaudhan

Published On :

जून 9, 2026

Patna News: बिहार की राजधानी पटना के चर्चित कोचिंग संस्थानों के बीच उपजे विवाद और हालिया हिंसात्मक घटनाओं ने शहर की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे प्रकरण में अब कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है, जहाँ खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर (फैजल खान) और ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद के मामलों की सुनवाई जिला अदालत में चल रही है।

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खान सर की अग्रिम जमानत याचिका और सुरक्षा कर्मियों की स्थिति

कोचिंग संस्थान के पास हुई फायरिंग की घटना के बाद से ही खान सर कानूनी मुश्किलों में घिरे हुए हैं। कदमकुआं थाना पुलिस ने इस मामले में खान सर और उनके दो सुरक्षा कर्मियों—प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह—के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या 418/2026 दर्ज किया है।

सोमवार को खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मउआर ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में उनकी अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जिस पर आज, 8 जून 2026 को महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। वहीं, मामले में पहले से जेल में बंद उनके सुरक्षा कर्मियों की नियमित जमानत याचिका पर न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में बहस पूरी हो गई है। सुनवाई के दौरान, सुरक्षा कर्मियों पर खान सर के निर्देश पर फायरिंग करने के गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने अदालत से सबूत पेश करने के लिए समय मांगा है, जिसके बाद कोर्ट ने अपना आदेश फिलहाल सुरक्षित रख लिया है।

रौशन आनंद की जमानत पर फैसला सुरक्षित

कोचिंग संस्थानों के बीच मारपीट और हंगामे का दूसरा पहलू ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद से जुड़ा है। खान ग्लोबल स्टडीज में घुसकर गार्ड के साथ मारपीट करने और उन्हें जख्मी करने के आरोप में रौशन आनंद, अभिषेक कुमार और गौरव कुमार पहले से ही जेल में बंद हैं। इन पर कदमकुआं थाना में कांड संख्या 410/26 के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है।

सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता विजय आनंद ने दलील दी कि उनके मुवक्किल पूरी तरह निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में साजिश के तहत फंसाया गया है। इसके विपरीत, खान ग्लोबल स्टडीज की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार मउआर ने जमानत का कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

विवाद का घटनाक्रम

पटना का यह कोचिंग विवाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद चर्चा में आया। पहले यह दावा किया गया था कि खान सर के संस्थान के बाहर विरोधियों द्वारा फायरिंग की गई थी, लेकिन बाद में एक अन्य वीडियो सामने आया जिसमें खान सर के सुरक्षा कर्मी फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने वीडियो की पुष्टि के बाद ही प्राथमिकी दर्ज की और गिरफ्तारियां कीं।

पटना की अदालतों में चल रही यह कानूनी प्रक्रिया कोचिंग जगत के लिए एक बड़ा सबक है। फिलहाल सभी की निगाहें अदालत के उस आदेश पर टिकी हैं, जो इस विवाद में शामिल प्रमुख व्यक्तियों की रिहाई या आगे की जेल यात्रा का फैसला करेगा।

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