Yo Yo Honey Singh News: बॉलीवुड के जानें-मानें सिंगर और रैपर हनी सिंह(हरदेश सिंह औलख) को लेकर काफी समय से एक केस चल रहा था, जिससे अब जाकर उन्हें राहत मिली है। मोहाली में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) ने उनके खिलाफ दर्ज एक छह साल पुराने मामले को खत्म कर दिया है। यह केस उनके फेमस गाने ‘मखना’ से जुड़ा था, जिसपर महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बात कही गई थी और गलत शब्दों का भी प्रयोग किया गया था।
‘मखना’ गाने से जुड़ा था विवाद
दरअसल, हनी सिंह का गाना ‘मखना’ 27 दिसंबर 2018 को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा पास किया गया था, जिसमें किसी महिला को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया।
मोहाली के मटौर पुलिस स्टेशन में इस गाने के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि गाने में उपयोग किए हुए शब्द समाज पर गलत असर डाल सकते हैं और महिलाओं को लेकर भी इसमें गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है।
दर्ज हुई थी गंभीर धाराओं में एफआईआर
बताते चलें कि, यह केस आईपीसी की धारा 294 और 509, आईटी एक्ट की धारा 67 और महिलाओं को अश्लील तरीके से दिखाने से जुड़े अधिनियम की धारा 6 के तहत दर्ज हुआ था। यह शिकायत उस समय की पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी और एएसआई लखविंदर कौर ने कराई थी।
शिकायतकर्ताओं ने नहीं जताई कोई आपत्ति

लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद इस मामले की सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं ने अदालत को बताया कि उन्हें एफआईआर रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद अदालत ने पुलिस की क्लोज़र रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और केस खत्म कर दिया।
पीठासीन अधिकारी अनीश गोयल ने पुलिस की रिपोर्ट और शिकायतकर्ताओं की सहमति को देखते हुए हनी सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया। इसके साथ ही यह विवादित मामला 6 साल बाद जाकर अब पूरी तरह से खत्म हुआ है।
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काफी समय से गाने पर विवाद
गौरतलब है कि साल 2019 में दर्ज एफआईआर के बाद हनी सिंह के गाने ‘मखना’ के बोल और उनके समाज पर असर को लेकर खूब चर्चा हुई थी। उस वक्त पंजाब महिला आयोग ने गाने की सामग्री को आपत्तिजनक बताते हुए उस पर रोक लगाने की भी मांग की थी।
अब खत्म हुआ विवाद

लोक अदालत के इस फैसले के साथ ही हनी सिंह पर 6 साल से चल रहा केस खत्म हो गया है। इस फैसले को उनके करियर के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। अब वे बिना किसी कानूनी परेशानी के अपने म्यूजिक करियर पर ध्यान दे सकते हैं।

